कृतिदेव यहां क्र.स.
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विभाग
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विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा |
सेवा प्रदान करने की समयावधि
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पदाभिहित अधिकारी
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सहायक पदाभिहित अधिकारी
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प्रथम अपीलीय अधिकारी
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द्वितीय अपील प्राधिकारी
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विेशेष टिप्पणी, यदि कोई हो।
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क्र.स. |
सेवा का विवरण |
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9 |
10 |
1 |
सार्वजनिक निर्माण विभाग |
1
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टेलिकाॅम केबल, डक्ट आदि डालने के लिए राईट आॅफ वे और/अथवा सडक काटने की अनुमति प्रदान करना। |
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(1) आवेदन करने के उपरान्त राषि जमा कराने हेतु तकमीना देना। |
10 दिवस |
अधिषाषी अभियन्ता |
सहायक अभियन्ता |
अधीक्षण अभियन्ता |
अति0 मुख्य अभियन्ता |
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(2) राषि मय बैंक गारंटी/ अनुबन्ध/वन विभाग की अनापत्ति (जो भी आवष्यक हो) जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान करना। |
7 दिवस |
अधिषाषी अभियन्ता |
सहायक अभियन्ता |
अधीक्षण अभियन्ता |
अति0 मुख्य अभियन्ता |
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